दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया पर बुधवार को रोक लगा दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने सभी सीटों के लिए कराए जा रहे नए ड्रॉ पर भी रोक लगा दी है।
पीठ ने कहा कि मामले पर अगली सुनवाई 24 मार्च को की जाएगी। न्यायालय ने कहा, ड्रॉ नहीं कराया जाएगा। सुनवाई की तारीख तक कोई नामांकन नहीं होगा।
पीठ यह सुनवाई 6 मार्च को न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली अभिभावकों की याचिका पर कर रही थी। न्यायाधीश ने सरकार से सभी सीटों के लिए ताजा ड्रॉ कराने की मांग की थी। न्यायालय ने कहा था कि ड्रॉ के दौरान एक जैसे अंकों वाले सभी उम्मीदवारों को समान माना जाएगा।
अभिभावकों ने दायर याचिका में कहा था कि उनके बच्चे नर्सरी नामांकन के लिए चुन लिए गए हैं, न्यायाधीश के आदेशानुसार उन्हें इस प्रक्रिया से दोबारा गुजरना पड़ेगा। यह विवाद तब उत्पन्न हुआ, जब उपराज्यपाल नजीब जंग ने 27 फरवरी को 100 में से पांच बिंदु को हटा दिया था। ये बिंदु स्थानांतरण के मामले से जुड़े हैं।
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