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दिल्ली: अदालत ने BJP सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ AAP नेता सत्येन्द्र जैन के मानहानि मामले को किया खारिज

आपराधिक मानहानि के मामले में अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है.जैन ने आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने पांच अक्टूबर, 2023 को एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की. जैन ने दावा किया कि इस साक्षात्कार को लाखों लोगों ने देखा.

दिल्ली: अदालत ने BJP सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ AAP नेता सत्येन्द्र जैन के मानहानि मामले को किया खारिज
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए शिकायत को खारिज कर दिया.

आपराधिक मानहानि के मामले में अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है.जैन ने आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने पांच अक्टूबर, 2023 को एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की. जैन ने दावा किया कि इस साक्षात्कार को लाखों लोगों ने देखा.

उन्होंने कहा कि स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और सोने के 133 सिक्कों के अलावा तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए.

शिकायत में कहा गया है कि स्वराज ने जैन को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ये टिप्पणियां कीं. जैन ने कहा कि स्वराज ने उन्हें ‘‘भ्रष्ट'' और ‘‘धोखेबाज'' कहकर उनकी बदनामी की.

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