राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मंगलवार को प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ की ओर से विधायकों के त्यागपत्र मामले में दायर याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया. राठौड़ ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के 90 विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को दिये गए त्यागपत्र पर हाईकोर्ट में उन्हें निर्देशित करने के लिए पिछले सप्ताह एक जनहित याचिका दायर की थी.
अदालत में आज बहस करते हुए राठौड़ ने कहा कि यह मामला सुशासन का है और चूंकि विधानसभा अध्यक्ष पिछले 90 दिनों से इस मुद्दे पर डटे हुए हैं और अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, इसलिए अदालत का इस मामले में दखल देना जरूरी है.
न्यायमूर्ति एम एम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति विनोद कुमार बहरवानी की खंडपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया.
गौरतलब है कि 25 सितंबर को विधानसभा के 90 से अधिक कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत के उत्तराधिकारी का नाम तय करने के लिए बुलाई गई विधायक दल की बैठक का विरोध करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी को अपना इस्तीफा सौंपा था. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नामांकन में अशोक गहलोत सबसे आगे थे.
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी 18 अक्टूबर को मामले में विधानसभा अध्यक्ष से मिला था और मंत्रियों सहित कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने का अनुरोध किया था.
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