फाइल फोटो
नई दिल्ली:
लावारिस शवों के डीएनए प्रोफाइलिंग की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जल्द ही डीएनए प्रोफाइलिंग को लेकर कानून लाया जाएगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि केंद्र कानून ला रहा है तो सुनवाई की जरूरत नहीं है. दरअसल लोकनीति फाउंडेशन द्वारा दाखिल जनहित याचिका में मांग की गई थी कि लावारिस शवों की डीएनए प्रोफाइलिंग हो जिससे गुमशुदा लोगों से उसका मिलान कराया जा सके.
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याचिका में कहा गया कि लावारिस शवों को लेकर एक वैज्ञानिक तरीका ईजाद करने की जरूरत है जिससे शवों की पहचान हो सके. डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए देश भर में मिलने वाले अज्ञात शवों का लापता हुए लोगों से मिलान कराया जा सकता जिससे उनकी पहचान करने में आसानी हो सकती है.
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