राजबल्लभ यादव (फाइल फोटो)
बिहार शरीफ:
बिहार के नवादा विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक राजबल्लभ यादव की एक लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में मिली जमानत को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के एक दिन के बाद राजबल्लभ ने आज बिहारशरीफ स्थित एक अदालत में आत्मसर्पण कर दिया.
बिहारशरीफ स्थित व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला जज (प्रथम) के न्यायाधीश शशिभूषण प्रसाद सिंह की अदालत में राजबल्लभ द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने पर न्यायधीश ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का निर्देश दिया.
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने राजबल्लभ को इस मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा गत 30 सितंबर को दी गई जमानत को कल रद्द कर दिया था.
गत छह फरवरी को बिहारशरीफ में एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी राजबल्लभ यादव को राजद ने निलंबित कर दिया था. इस मामले को लेकर करीब एक महीने तक फरार रहने के बाद राजबल्लभ ने स्थानीय अदालत के समक्ष आत्मसर्पण कर दिया.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
बिहारशरीफ स्थित व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला जज (प्रथम) के न्यायाधीश शशिभूषण प्रसाद सिंह की अदालत में राजबल्लभ द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने पर न्यायधीश ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का निर्देश दिया.
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने राजबल्लभ को इस मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा गत 30 सितंबर को दी गई जमानत को कल रद्द कर दिया था.
गत छह फरवरी को बिहारशरीफ में एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी राजबल्लभ यादव को राजद ने निलंबित कर दिया था. इस मामले को लेकर करीब एक महीने तक फरार रहने के बाद राजबल्लभ ने स्थानीय अदालत के समक्ष आत्मसर्पण कर दिया.
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