आंध्र प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाने वाली निजी याचिका के संदर्भ में आज भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ पेशी के लिए वारंट जारी किया।
अनंतपुर के जिला प्रधान सत्र न्यायधीश ने गोपाल राव और श्याम की शिकायत के आधार पर यह निर्देश जारी किए। शिकायतकर्ताओं के बारे में कहा जा रहा है कि वे हिन्दू दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े हुए हैं। पिछले साल अदालत में दायर की गई याचिका में इन दोनों ने शिकायत की थी कि धोनी को एक व्यावसायिक पत्रिका के कवर पेज पर हिंदू देवता के रूप में चित्रित किया गया और उन्होंने अन्य चीजों के अलावा एक हाथ में जूते भी पकड़ रखे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।
अदालत ने इसके बाद व्यावसायिक पत्रिका के प्रतिनिधियों, धोनी और अन्य के लिए सम्मन जारी जारी किए। पत्रिका के प्रतिनिधि आज अदालत में उपस्थित थे, लेकिन धोनी या उनकी तरफ से कोई वकील अदालत में उपस्थित नहीं था।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'अदालत ने पेशी के लिए वारंट इसलिए जारी किया, क्योंकि शिकायत के संबंध में धोनी या उनकी तरफ से कोई भी प्रतिनिधि अदालत में उपस्थित नहीं था। यह गिरफ्तारी वारंट नहीं है। यह पेशी के लिए वारंट है और यह जमानती है।'
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