दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को आज जमानत दे दी। अदालत ने उसके दिल्ली छोड़ने पर रोक लगा दी। कांडा एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार ने कांडा की जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने कांडा को पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और उतनी ही रकम की दो जमानत राशि भरने को कहा। अदालत ने इस बीच कांडा को निर्देश दिया कि वह बिना उसकी अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़े और उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया है।
पुलिस ने सुनवाई के दौरान कांडा की जमानत याचिका का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। हालांकि, अभियोजन पक्ष की दलील का कांडा के वकील ने विरोध किया। उन्होंने न्यायाधीश से कहा था कि अगर उसे राहत दी गई तो वह अदालत के आदेश का पालन करेगा।
कांडा ने 17 फरवरी को इस आधार पर अदालत से जमानत की मांग की थी कि उसे अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करनी है। उसने कहा था कि वह पिछले 18 महीने से न्यायिक हिरासत में है और इस मामले में जांच भी पूरी हो चुकी है।
कांडा के वकील ने अदालत से यह भी कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके मुवक्किल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को भी हटा दिया है और पूर्व में उनकी जमानत याचिकाएं इस आधार पर खारिज की गई थीं कि उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं।
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