खास बातें
- आयकर विवरण न भरने वालों को 21 दिन का मौका
- न मानने पर चलेगा मुकदमा
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह जानकारी दी
नई दिल्ली: ऊंचे मूल्य के लेनदेन करने वाले ऐसे लोग जिन्होंने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए अपना आयकर रिटर्न जमा नहीं कराया है, उन्हें रिटर्न जमा कराने या जवाब देने के लिए 21 दिन का समय मिलेगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी. आयकर विभाग से रिटर्न दाखिल नहीं करने के बारे में ई-मेल या एसएमएस मिलने के दिन से 21 दिन की अवधि शुरू होगी. ऐसे मामले जिनमें आकलन वर्ष 2018-19 के लिए न तो रिटर्न जमा कराया जाता है और न ही कोई जवाब दिया जाता है, तो विभाग उनके खिलाफ आयकर कानून, 1961 के तहत कार्रवाई करने पर विचार करेगा.