कनिमोई के अलावा करीम मोरानी, शरद कुमार, आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल को भी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन सिद्धार्थ बेहुरा की अर्जी खारिज कर दी।
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New Delhi:
2-जी घोटाले के तहत 20 मई से जेल में बंद डीएमके सांसद कनिमोई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी, जबकि पूर्व टेलीकॉम सचिव सिद्धार्थ बेहुरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। कनिमोई के अलावा सिनेयुग के प्रमोटर करीम मोरानी, कलईनार टीवी के एमडी शरद कुमार और कुसेगांव फ्रूट एंड वेजीटेबल्स के आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल को भी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।कोर्ट ने सिर्फ पू्र्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 5 बड़े कॉरपोरेट अधिकारियों को जमानत दे दी थी जिसके बाद इन आरोपियों की जमानत की उम्मीद बढ़ गई है हालांकि हाईकोर्ट में पहले जमानत पर सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख तय थी लेकिन आरोपियों की जल्द सुनवाई की गुजारिश पर कोर्ट ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला किया। उस दिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी इसलिए कोर्ट ने इस मामले को सोमवार के लिए टाल दिया था।
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