Mumbai:
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भूमि घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एन. नारायण स्वामी ने जमानत याचिका खारिज करते हुए येदियुरप्पा को लोकायुक्त अदालत में सोमवार को पेश होने का निर्देश दिया। लोकायुक्त न्यायालय के न्यायाधीश एन.के. सुधींद्र राव ने येदियुरप्पा को इस सम्बंध में आठ अगस्त को सम्मन जारी किया था। यद्यपि येदियुरप्पा को शनिवार को ही निचली अदालत में पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने यह कहते हुए उनकी निजी पेशी से छूट मांगी कि येदियुरप्पा को बुखार है। लेकिन राव ने वकील की याचिका खारिज कर दी और येदियुरप्पा को सोमवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। दोनों मामलों में येदियुरप्पा द्वारा अपने मुख्यमंत्रित्व काल में रिश्तेदारों को बेंगलुरू के पास भूमि आवंटित करने और ऊपरी भद्रा सिंचाई परियोजना में एक ठेकेदार को ठेके देने के बदले 13 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने से सम्बंधित हैं।
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