लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के गवाह पर हमला, पुलिस ने दर्ज किया रोड रेज का मुकदमा

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाह हरदीप सिंह का दावा है कि यूपी के रामपुर (Rampur) में उन पर हमला किया गया था. पीड़ित गवाह हरदीप सिंह ने बताया कि हमलावर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के मामले में गवाही ना देने के लिए दबाव बना रहे थे. इसलिए उसे पीटा गया और धमकी दी गई.

नई दिल्ली:

लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामले में चश्मदीद गवाह हरदीप सिंह पर हमला करने का मामला सामने आया है. गवाह हरदीप सिंह का दावा है कि यूपी के रामपुर (Rampur) में उन पर हमला किया गया था. पीड़ित गवाह हरदीप सिंह ने बताया कि हमलावर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के मामले में गवाही ना देने के लिए दबाव बना रहे थे. इसलिए उसे पीटा गया और धमकी दी गई.

पुलिस ने हमले में घायल गवाह की तहरीर पर रोड रेज का मुकदमा दर्ज किया है. सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर मामले में कनिष्ठ गृह मंत्री के बेटे की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है. आपको बता दें कि किसानों को कुचलने के आरोपी केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से जमानत मिल चुकी है. जिसके बाद इस मामले में पीड़ित परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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आशीष मिश्रा पर  3 अक्टूबर को कथित तौर पर तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ एक विरोध मार्च के दौरान लखीमपुर खीरी में चार किसानों और एक पत्रकार को गाड़ी से कुचलने का आरोप है. इसके कुछ दिन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. आशीष  मिश्रा दरअसल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं. आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. 

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