
आरोपी विकास बराला को आज कोर्ट में पेश किया गया था...(फाइल फोटो)
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कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया
दोनों आरोपियों को पुलिस ने नौ अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था
बचाव पक्ष के वकील का दावा - विकास ने कोई अपराध नहीं किया
दोनों आरोपी पुलिस जांच में शामिल हो गए थे जिसके बाद उन्हें नौ अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया. उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत अगवा करने के प्रयास का आरोप लगाया गया है. आरोपियों पर धारा 511 के तहत ऐसा अपराध करने के प्रयास का आरोप भी है जिसका दंड कारावास अथवा आजीवन कारावास है.
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पुलिस ने पीछा करने और अगवा करने के प्रयास की घटना के छह दिन बाद 10 अगस्त को अपराध स्थल की पुन: रचना की थी. बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया था कि 23 वर्षीय विकास और 27 वर्षीय आशीष ने कोई अपराध नहीं किया है, उन्होंने कहा था कि मामले में मीडिया ट्रायल हो रहा है.
VIDEO : विकास बराला और आशीष की आज कोर्ट में पेशी
आईएएस अधिकारी की बेटी की शिकायत पर उन्हें पिछले हफ्ते गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ भादंसं और मोटर वेहिकल्स कानून की जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस घटना को लेकर और आरोपियों को रिहा किए जाने को लेकर देशभर में गुस्सा फूट पड़ा और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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