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This Article is From Oct 04, 2011

सुब्रह्मण्यम स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज

नई दिल्ली: एक समाचार पत्र में प्रकाशित जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी के आलेख में भारतीय मुस्लिमों को मताधिकार से वंचित रखने का सुझाव दिए जाने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (सम्प्रदायों के बीच वैमनष्यता फैलाने) के तहत एक प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है। स्वामी का आलेख इस वर्ष जुलाई में एक समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था। पुलिस उपायुक्त अशोक चांद अपराध शाखा के प्रमुख भी हैं। उन्होंने कहा, "हमने सम्बंधित धारा के तहत एक मामला दर्ज किया है। हम मामले की जांच कर कर रहे हैं।" इससे पहले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने स्वामी के आलेख की आलोचना की थी। आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह ने स्वामी के आलेख को 'घृणित' तथा 'दुश्मनी और नफरत' फैलाने वाला करार दिया था। उल्लेखनीय है कि लंदन के हार्वर्ड विश्विविद्यालय में शिक्षित अर्थशास्त्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 'डीएनए' में 17 जुलाई को प्रकाशित अपने आलेख 'हाउ टू वाइप आउट इस्लामिक टेरर' में भारतीय हिंदुओं को भी सुझाव दिया था कि वे आतंकवादी गतिविधियों का सामूहिक तौर पर जवाब दें।

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सुब्रह्मण्यम स्वामी, मामला
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