IT नियमों के खिलाफ हाईकोर्टों में दाखिल अर्ज़ियों को ट्रांसफर करने की याचिका पर SC में 16 जुलाई को सुनवाई

आईटी नियमों को लेकर हाईकोर्टों में दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर करने को लेकर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.

IT नियमों के खिलाफ हाईकोर्टों में दाखिल अर्ज़ियों को ट्रांसफर करने की याचिका पर SC में 16 जुलाई को सुनवाई

नए आईटी नियमों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 जुलाई को सुनवाई करेगा (प्रतीकात्‍मक फोटो)

नई दिल्ली:

नए आईटी नियमों (IT Rules) के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) आगामी 16 जुलाई को सुनवाई करेगा, SC ने इसमें केंद्र सरकार (Central Government) की याचिका भी टैग की. आईटी नियमों को लेकर हाईकोर्टों में दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर करने को लेकर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सरकार ने अलग-अलग हाईकोर्टों में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है.

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ये याचिकाएं दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और केरल उच्च न्यायालयों सहित कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को जब्त किए जाने के मद्देनज़र दायर की गई हैं. दरअसल, भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंटेंट बनाने वाले प्लेटफॉर्म्स पर नए आईटी कानून लागू किए गए हैं. प्रावधान किया गया है कि अब ये प्लेटफॉर्म्स थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए जिम्मेदार होंगे.