क्या केबिन क्रू बन सकेंगे ट्रांसजेंडर? सुप्रीम कोर्ट में केस

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फार्म में महिला एवं पुरुष के अलावा तीसरी श्रेणी को नहीं रखा गया था.

क्या केबिन क्रू बन सकेंगे ट्रांसजेंडर? सुप्रीम कोर्ट में केस

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली:

एयर इंडिया में केबिन क्रू ना बनाने पर एक ट्रांसजेंडर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. ट्रांसजेंडर ने अपनी याचिका में कहा है कि वो तीसरी कैटेगरी में आती है, लेकिन एयर इंडिया के केबिन क्रू केवल महिला और पुरुष के लिए ही जगह थी. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फार्म में महिला एवं पुरुष के अलावा तीसरी श्रेणी को नहीं रखा गया था.

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ट्रांसजेंडर का कहना है कि एयर इंडिया ने 400 भर्तियां निकाली थी लेकिन ट्रांसजेंडर होने की वजह से उसे नहीं चुना गया.

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याचिका में ये भी कहा गया है कि उसने टेस्ट भी पास कर लिया था और इसके लिए उसे महिला के तौर पर बैठने की इजाजत दी गई. बाद में उसे कहा गया कि फिलहाल तीसरी केटेगरी नहीं बनाई गई है और जब बनाई जाएगी तो उसे बुलाया जाएगा.


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