कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति शुरू करे : सुप्रीम कोर्ट

कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति शुरू करे : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कॉलेजियम से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहा। यह काम सरकार द्वारा एनजेएसी के गठन की अधिसूचना को चुनौती दिए जाने के बाद से रुका हुआ है।

न्यायमूर्ति जगजीत सिंह केहर की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रह सकती है। अदालत ने गुरुवार को सरकार और अन्य याचिकाकर्ताओं के उन सुझावों पर अपने आदेश को सुरक्षित रखा जिनमें कॉलेजियम प्रणाली में सुधार तथा इसे पारदर्शी बनाने की बात कही गई है।

पीठ ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली में सुधार पर बहस पूरी हो गई है। साथ ही कहा कि कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहेगी और इसे रोका नहीं जाएगा।

अदालत का यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को संविधान पीठ से यह कहे जाने के बाद आया कि "कॉलेजियम प्रणाली को जैसी वह है उसी अनुरूप चलने देना चाहिए क्योंकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 40 फीसदी पद रिक्त पड़े हुए हैं" और इससे मामलों की सुनवाई पर विपरीत असर पड़ रहा है।

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कॉलेजियम के सामने तात्कालिक काम सर्वोच्च न्यायालय में रिक्त पड़े तीन पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है। देश के सभी उच्च न्यायालयों में कुल मिलाकर 370 न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े हुए हैं।