इस साल के आखिरी महीनों में संभावित बिहार विधानसभा के चुनावों (Bihar Assembly Elections) को टालने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कोरोनावायरस की वजह से बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं रोके जा सकते. बता दें कि बिहार चुनावों को लेकर विपक्ष की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा था कि कोरोना के चलते चुनावों को अभी टाल देना चाहिए लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले में दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि 'कोविड के आधार पर चुनावों पर रोक और चुनाव आयोग की शक्तियों में दखल नहीं दिया जा सकता'.
मामले में सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि 'कोविड के आधार पर चुनावों को टाला नहीं जा सकता, खासकर तब जब चुनाव आयोग की ओर से कोई अधिसूचना ही जारी नहीं की गई है. यह अदालत चुनाव आयुक्त को नहीं बता सकती कि उन्हें क्या करना है, वो खुद इन मामलों पर विचार करेंगे.'
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कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सावधानी के लिए जरूरी कदम उठाएगा और हर पहलू पर विचार करेगा. इस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि 'यह प्रीमैच्योर याचिका है. कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. हम ऐसे में चुनाव आयोग से चुनाव पर रोक लगा देने को कैसे कह सकते हैं? चुनाव टालने के लिए कोविड वैध कारण नहीं है.'
चुनाव टालने की मांग वाली याचिका डालने वाले याचिकाकर्ता अविनाश ठाकुर ने आग्रह किया था कि शीर्ष अदालत इस मामले में दखल दे और चुनाव आयोग से बिहार चुनाव पर रोक लगाने को कहे. उनकी यह भी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट बिहार में कोरोना के हालात पर बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगे.
बता दें कि बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बीते रविवार को चुनाव टालने की अपनी मांग दोहराते हुए कहा था कि अगर कोरोना के बीच चुनाव कराए जाते हैं तो हर वोटर का बीमा होना चाहिए.
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