सुप्रीम कोर्ट ने आयकर रिटर्न दाखिल न करने के 20 साल पुराने मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने जयललिता के आग्रह को खारिज करते हुए निचली अदालत को उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जयललिता के खिलाफ इस मामले की सुनवाई चार माह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।
आयकर अधिकारियों ने जयललिता और उनकी निकट सहयोगी शशिकला के खिलाफ 1996 और 1997 में आपराधिक मामले दर्ज किए थे। जयललिता ने दावा किया था कि उस वर्ष उनकी आमदनी आयकर योग्य नहीं थी और इसलिए आयकर विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा उन पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया ही नहीं जा सकता। हालांकि आयकर विभाग ने इसके जवाब में कहा कि आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है।
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