'बेकार याचिकाएं' दाखिल करने के मामले में सुराज इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि क्या सड़क हादसों में मारे गए लोग इंसाफ के हकदार नही हैं. महिलाओं, बच्चों और गरीब लोगों का क्या जो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं.

'बेकार याचिकाएं' दाखिल करने के मामले में सुराज इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका की खारिज

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली:

सुराज़ इंडिया ट्रस्ट NGO को 25 लाख रुपये जुर्माना के देने होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सुराज़ इंडिया ट्रस्ट NGO की आदेश को वापस लेने की याचिका को ख़ारिज किया. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि क्या सड़क हादसों में मारे गए लोग इंसाफ के हकदार नही है. महिलाओं, बच्चों और गरीब लोगों का क्या जो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं.

अदालत का समय बर्बाद करने के लिए एनजीओ पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने कई याचिकाएं दाखिल की थी जिसकी वजह से आप पर जुर्माना लगाया गया, जिस बेंच ने आप पर जुर्माना लगाया था उसने आपको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया था. अब आपको जुर्माने की रकम देनी होगी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बेकार और गंभीरता से विचार न करने वाली याचिकाओं को दाखिल करने के मामले में सुराज़ इंडिया ट्रस्ट NGO को  25 लाख का जुर्माना लगाया था.

सुप्रीम कोर्ट ने सुराज़ इंडिया ट्रस्ट और उसके अध्यक्ष राजीव दहिया को आजीवन कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने से भी बैन कर दिया था. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने ट्रस्ट से सवाल किया कि आपने अब तक 64 याचिकाएं दाखिल की थी और सभी ख़ारिज हुई है. आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ट्रस्ट की याचिकाओं से कोर्ट का समय बर्बाद हुआ है.

बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस खेहर, डी वाई चंद्रचुद और संजय किशन कौल की पीठ ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ट्रस्ट को काफी फटकार लगाई थी. 


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