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This Article is From Feb 06, 2017

प्रदूषण मामला : जानें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से क्यों कहा- अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो आप भी कुछ न करें

प्रदूषण मामला : जानें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से क्यों कहा- अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो आप भी कुछ न करें
दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है... (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में प्रदूषण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द एक्शन लेने की जरूरत है. 2010 की बोस्टन के एक संस्थान की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि दिल्ली में रोजाना 8 लोगों की प्रदूषण की वजह से मौत हो जाती है, जो दुखद है.

रिपोर्ट के मुताबिक, वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में सालभर में 3000 लोगों की मौत हो जाती है. 2008 में सीपीसीबी और कोलकाता के चितरंजन कैंसर संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में हर तीसरे बच्चे के फेफड़ों की क्षमता घट गई है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार, इप्का, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और सीपीसीबी को कहा कि दो हफ़्तों के भीतर आपस में मीटिंग करें. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इस पर काम करें और 6 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करें.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले सल्फर जनित ईंधन और पेट कोक को हटाने के लिए 8 हफ्ते का वक्त मांगा था. केंद्र ने कोर्ट को बताया कि 2000 CC से ऊपर की डीजल गाड़ियों के पंजीकरण से 20 करोड़ रुपये सेस वसूला गया है. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने वैक्यूम क्लीनर से सफाई की बात कही थी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ. तब कोर्ट ने कहा-ये कोई बहस नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे है तो आप भी कुछ न करें.

वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर में एयर क्वालिटी मोनेटरिंग यूनिट लगाने का काम 31 मई तक पूरा हो जाएगा. तब कोर्ट ने कहा इस बात का ध्यान रहे कि काम तय समय पर पूरा किया जाए. हम 31 मई से ज्यादा का समय नहीं देंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 2013 में वायु प्रदूषण एक्शन प्लान लाई थी लेकिन इसको लेकर कोई काम नहीं हुआ. कोर्ट ने तब मीटिंग के आदेश दिए. मामले की सुनवाई 6 मार्च को होगी.

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