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This Article is From Feb 17, 2012

सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की सलेम की याचिका, केन्द्र-सीबीआई को नोटिस

अबू सलेम का भारत प्रत्यर्पण रद्द करने के पुर्तगाल की अदालत के आदेश को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ दो मामलों में टाडा के अंतर्गत मामलों की सुनवाई पर आज रोक लगा दी।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपी अबु सलेम के खिलाफ टाडा के दो मामलों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुर्तगाल की अदालत के फैसले को देखते हुए सिर्फ टाडा के तहत चल रहे दो मामलों पर रोक लगाने के आदेश दिए जबकि बाकी  मामलों पर रोक लगाने की मांग पर केन्द्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी करके चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

सलेम को नवंबर 2005 में भारत लाया गया था। उसने प्रत्यर्पण की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देकर पुर्तगाली कोर्ट में याचिका दी थी जिसके बाद पुर्तगाल का सुप्रीम कोर्ट उसका प्रत्यर्पण रद्द करने के वहां की निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा चुका है। इसके बाद सलेम ने अपने खिलाफ चल रहे सभी मामलों पर रोक लगाने की याचिका दी थी।

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Supreme Court, Abu Salem, सुप्रीम कोर्ट, अबु सलेम
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