
फाइल फोटो
नई दिल्ली:
महिला व्यवसायी के यूके से प्रत्यर्पण में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार है. सुप्रीम कोर्ट इस बात से बेहद आहत है कि उसके आदेश को गंभीरता से नही लिया गया. कोर्ट ने कहा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रत्यर्पण में देरी क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज था कि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा की विदेश मंत्रालय के सचिव को तलब कर लेंगे.
यूनिटेक मामला : SC ने कहा, केंद्र सरकार को NCLT जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेनी चाहिए थी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां तक सरकार के वकील के पास भी जवाब नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई देश से भाग गया है और सरकार कुछ नहीं कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इसमें और देरी हुई तो इसको गंभीरता से लिये जाएगा.
वीडियो : एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग को पाया दोषी
473975 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि शुक्रवार तक हमें बताए कि प्रत्यर्पण आपने किया है या नहीं. दरअसल उत्तर प्रदेश की व्यवसायी रितिका अवस्थी ने जनवरी 2016 में यूके जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति प्राप्त की थी लेकिन अभी तक वो वापस नहीं लौटी है और अपने कोर्ट में दाखिल हलफनामे का उल्लंघन कर रही हैं. मई 2016 से सुप्रीम कोर्ट उनकी संपत्ति को जब्त करने और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने के किये आदेश देता रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां तक सरकार के वकील के पास भी जवाब नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई देश से भाग गया है और सरकार कुछ नहीं कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इसमें और देरी हुई तो इसको गंभीरता से लिये जाएगा.
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473975 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि शुक्रवार तक हमें बताए कि प्रत्यर्पण आपने किया है या नहीं. दरअसल उत्तर प्रदेश की व्यवसायी रितिका अवस्थी ने जनवरी 2016 में यूके जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति प्राप्त की थी लेकिन अभी तक वो वापस नहीं लौटी है और अपने कोर्ट में दाखिल हलफनामे का उल्लंघन कर रही हैं. मई 2016 से सुप्रीम कोर्ट उनकी संपत्ति को जब्त करने और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने के किये आदेश देता रहा है.
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