विज्ञापन
This Article is From May 29, 2019

कार्ति चिदंबरम ने मांगे पुराने केस में जमा 10 करोड़ रुपये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में जीत हासिल करने के बाद सासंद बने कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) की दस करोड़ रुपये रजिस्ट्री से वापस दिलाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज की.

कार्ति चिदंबरम ने मांगे पुराने केस में जमा 10 करोड़ रुपये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें
कार्ति चिदंबरम- फाइल फोटो
नई दिल्ली:

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में जीत हासिल करने के बाद सासंद बने कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) की दस करोड़ रुपये रजिस्ट्री से वापस दिलाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज की. CJI रंजन गोगोई ने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र की ओर कार्ति ध्यान दें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो पुराने मामले के दस करोड़ वापस चाहते हैं तो कोर्ट रिफंड कर देगा. लेकिन मई-जून को विदेश जाने के लिए दस करोड़ की सुरक्षा राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ कर देगा.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ीं, ED ने जारी किया समन, गुरुवार को होगी पूछताछ

कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्हें 10 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब वह ब्याज देने के लिए बाध्य हैं. ऐसी स्थिति में पहले जमा की गई राशि वापस की जानी चाहिए. कोर्ट ने 7 मई को कार्ति (Karti Chidambaram) को मई और जून में विदेश यात्रा की अनुमति दी थी लेकिन शर्त लगाई थी कि 10 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने के बाद ही वो विदेश जा सकते हैं. 

लोकसभा चुनाव के नतीजे की 'विश्वसनीयता' पर आया अमेरिका का बयान, कह डाली ये बड़ी बात

अदालत ने कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को मई में यूके और यूएसए और जून में जर्मनी और स्पेन का दौरा करने की अनुमति दी थी. शीर्ष अदालत ने जनवरी में भी 10 करोड़ रुपये जमा करने के बाद कार्ति को विदेश जाने की अनुमति दी थी. अब कार्ति ने वो रुपये वापस मांगे हैं. कार्ति चिदंबरम सीबीआई एवं ईडी द्वारा जांच किए जा रहे आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं.

Video: कार्ति चिदंबरम को SC ने दी विदेश जाने की मंजूरी

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com