विज्ञापन
This Article is From Feb 14, 2013

सुप्रीम कोर्ट ने वीरप्पन पर बनी फिल्म को रिलीज करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने वीरप्पन पर बनी फिल्म को रिलीज करने का आदेश दिया
वीरप्पन की पत्नी ने इस फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने फिल्म के निर्माता को आदेश दिया है कि वह वीरप्पन की पत्नी को 25 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दे।
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दि्ल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन के जीवन पर आधारित फिल्म 'वानायुद्धम' को रिलीज किया जा सकता है। वीरप्पन की पत्नी ने इस फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने फिल्म के निर्माता को आदेश दिया है कि वह वीरप्पन की पत्नी को 25 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दे।

सितंबर में मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म को रिलीज किए जाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन जब निर्माता एएमआर राजेश फिल्म के कुछ दृश्यों को हटाने के लिए राजी हो गए, तो हाईकोर्ट ने इसे रिलीज करने की मंजूरी दे दी थी।

वीरप्पन की पत्नी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तमिल के अलावा यह फिल्म कन्नड़ और तेलूगु में भी बनी है। वीरप्पन अक्टूबर, 2004 में तमिलनाडु में एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
वीरप्पन, वीरप्पन पर फिल्म, वानायुद्धम, Veerappan, Film On Veerappan, Vanayuddham
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com