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This Article is From Dec 13, 2018

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता अपनाने के लिए कहा

कोर्ट ने कहा- केंद्र शार्टलिस्ट उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर डाले, यह सुनिश्चित करना होगा कि नियम और शर्तें अधिनियम के तहत हों

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता अपनाने के लिए कहा
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली: सूचना आयोगों  में पदों के रिक्त होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  केंद्र केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शी तरीका अपनाए. केंद्र शार्टलिस्ट उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर डाले.

केंद्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियम और शर्तें अधिनियम के तहत हैं और विज्ञापन भी जारी रखे जाएं.  सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि उसने कितने आरटीआई आवेदन दायर किए, कितने लंबित हैं और कितने समय से हैं. कोर्ट ने तीन हफ्तों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया था कि आरटीआई कम हो रही हैं और  राज्य में एक SIC और दो सूचना आयुक्त हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इतना डर ​​है कि आवेदनों की संख्या में कमी आ गई. 

यह भी पढ़ें : सूचना आयोग में पद खाली होना गंभीर, लटके रहेंगे आरटीआई के आवेदन : आचार्युलु

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि CIC के लिए चयन समिति ने उम्मीदवार का चयन कर लिया है. सूचना आयुक्तों का चयन अभी नहीं हुआ है. इन पदों के लिए 280 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उन्हें शार्टलिस्ट किया जा रहा है. मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी. 

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से एक सप्ताह के भीतर सूचना आयोगों में रिक्तियों का विवरण दाखिल करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? 
वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह आरटीआई अधिनियम में संशोधन कर रहा है.

VIDEO : सूचना आयोग में पद खाली रहना गंभीर बात

दरअसल सुप्रीम कोर्ट  में आरटीआई एक्टीविस्ट और याचिकाकर्ता अंजली भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर आरटीआई को खत्म करने की कोशिश करने  का आरोप लगाया है.

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