सपा नेता आजम खां की अंतरिम जमानत याचिका पर SC में सुनवाई टली

आजम खां को फरवरी 2020 में उनके बेटे और पत्नी के साथ जमीन हथियाने, अतिक्रमण करने और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया गया था. बाद में उनकी पत्नी और बेटे को जमानत पर रिहा कर दिया गया.

सपा नेता आजम खां की अंतरिम जमानत याचिका पर SC में सुनवाई टली

आजम खां की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

नई दिल्ली:

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खां (azam khan) की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है.  यह सुनवाई जस्टिस एल नागेश्वर राव के उपलब्ध ना होने के चलते टली है. आजम ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है. वह यूपी विधान सभा चुनाव में प्रचार करना चाहते हैं.  

यूपी के सीतापुर जेल में करीब दो साल से बंद रामपुर से सपा सांसद आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत पर रिहाई की अर्जी लगाई है. आजम खान ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकार उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में अभियोजन प्रक्रिया को खामख्वाह लटका रही है, ताकि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ना ले सकें. आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यूपी की अदालतों में जमानत पर रिहाई के लिए तीन अलग-अलग मामलों में अर्जियां लगा रखी हैं. लेकिन सरकार का अभियोजन विभाग उसमे जानबूझ कर लापरवाही बरत रहा है. सरकार नहीं चाहती कि वो किसी भी सूरत में चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आएं. लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उन्हें यूपी चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत पर रिहा करे.  

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उन्होंने कहा कि कई मामलों में उनको आरोपी बनाया गया है, मगर वह अन्य मामलों में जमानत हासिल करने में सफल रहे हैं. लेकिन उनके खिलाफ दर्ज तीन आपराधिक मामलों में जान-बूझकर कार्यवाही में देर की जा रही है. गौरतलब है कि यूपी में 403 विस सीटों के लिए 10 फरवरी से सात चरणों में चुनाव होंगे और मतों की गणना 10 मार्च को होगी.  

आजम खान को फरवरी 2020 में उनके बेटे और पत्नी के साथ जमीन हथियाने, अतिक्रमण करने और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया गया था. बाद में उनकी पत्नी और बेटे को जमानत पर रिहा कर दिया गया. समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान यूपी के रामपुर विधानसभा क्षेत्र से सांसद हैं. इससे पहले वे यूपी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं . 

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