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This Article is From May 02, 2018

बंगाल पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की तारीख अंतिम नहीं : उच्च न्यायालय

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा तय की गयी 14 मई की तारीख अंतिम नहीं है और इसे महज एक संभावित तारीख ही समझा जा सकता है.

बंगाल पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की तारीख अंतिम नहीं : उच्च न्यायालय
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा तय की गयी 14 मई की तारीख अंतिम नहीं है और इसे महज एक संभावित तारीख ही समझा जा सकता है. न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने एक ही दिन पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव के फैसले को चुनौती देने के लिए राजनीतिक दलों की याचिकाओं पर निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव की तारीख पर अंतिम फैसला लेने के बारे में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ विचार करेगी.

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विपक्षी दलों भाजपा, माकपा एवं पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म (पीडीएस) ने न्यायमूर्ति तालुकदार की अदालत का रुख करते हुए दावा किया था हितधारकों से पूर्व विचार विमर्श करने को लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख / तारीखें घोषित करने से जुड़े उनके पहले के निर्देशों का पालन नहीं किया.

उन्होंने यह भी दावा किया कि पूर्व में तीन चरणों में चुनाव कराने के लिए तारीखों की घोषणा करने वाले चुनाव आयोग ने अब अधिसूचित किया कि चुनाव एक ही चरण में होगा जिससे मतदाताओं और साथ ही उम्मीदवारों की सुरक्षा का मुददा उठता है. न्यायमूर्ति तालुकदार ने राज्य चुनाव आयोग को खंडपीठ के सामने चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया. खंडपीठ इस तरह के मामलों पर चार मई को सुनवाई करेगी.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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