विज्ञापन
This Article is From Aug 17, 2019

पूर्व सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों ने आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और राज्य के बंटवारे के खिलाफ कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी और नौकरशाहों ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

पूर्व सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों ने आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
इससे पहले भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
अनुच्छेद 370 फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका
पूर्व नौकरशाह और सैन्य अधिकारी भी याचिकाकर्ता में शामिल
सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और राज्य के बंटवारे के खिलाफ कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी और नौकरशाहों ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इन याचिकाकर्ताओं में पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक और रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता, गृह मंत्रालय के पुर्व अधिकारी राधा कुमार, हिंडाल तैयबजी जम्मू कश्मीर कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी, पंजाब कैडर के पूर्व आईएएस अमिताभ पांडे और केरल कैडर के पूर्व आईएएस और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गोपाल पिल्लई का नाम शामिल है. इन सभी याचिकाकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. यह पहला मौका नहीं है जब इस फैसले के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इससे पूर्व जो याचिकाएं अनुच्छेद 370 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं थी. जिन पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. 

जम्मू-कश्मीर में लंबे समय तक शांति बहाल रखने के लिए सरकार ने तैयार किया यह 'ब्लूप्रिंट'

भूटान के साथ 10 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर, पीएम मोदी बोले- मिलकर आगे बढ़ रहे दोनों देश

शुक्रवार को अनुच्छेद 370 से संबंधित एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की लेकिन याचिका में खामियों चलते शीर्ष अदालत ने कहा कि अब वह बाद में सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने कोई तारीख तय नहीं की है.याचिकाकर्ता एमएल शर्मा को सीजेआई रंजन गोगोई ने याचिका में गलती होने पर फटकारा है. सीजेआई ने पूछा कि ये किस तरह की याचिका है, इसमें क्या फाइल किया गया है. याचिका लें और दूसरी याचिका दाखिल करें. याचिका पर CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच सुनवाई कर रही है. 

कोलकाता: तेज रफ्तार जगुआर ने मर्सडीज को मारी टक्कर, हादसे में 2 बांग्लादेशियों की मौत

सीजेआई ने याचिकाकर्ता से पूछा, 'आप क्या चाहते हैं? आपने क्या फाइल किया है कुछ नहीं पता. हम आपकी याचिका तकनीकी आधार पर ही खारिज कर सकते हैं. लेकिन ऐसे मामलों में हम ये नहीं करना चाहते. इस तरह की 6 और भी याचिकाएं हैं, उन पर भी इसका असर पड़ सकता है.' सीजेआई ने कहा कि आप याचिका को वापस लें और संशोधित याचिका दाखिल करें. इस पर शर्मा ने कहा कि मैं दो दिनों में दूसरी याचिका दाखिल करूंगा.

Video: कश्मीर से चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध हटेंगे, कल से खुलेंगे स्कूल: मुख्य सचिव

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे: