जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और राज्य के बंटवारे के खिलाफ कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी और नौकरशाहों ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इन याचिकाकर्ताओं में पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक और रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता, गृह मंत्रालय के पुर्व अधिकारी राधा कुमार, हिंडाल तैयबजी जम्मू कश्मीर कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी, पंजाब कैडर के पूर्व आईएएस अमिताभ पांडे और केरल कैडर के पूर्व आईएएस और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गोपाल पिल्लई का नाम शामिल है. इन सभी याचिकाकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. यह पहला मौका नहीं है जब इस फैसले के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इससे पूर्व जो याचिकाएं अनुच्छेद 370 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं थी. जिन पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
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Six petitioners, including former Air Vice Marshal Kapil Kak and Retired Major General Ashok Mehta, have moved the Supreme Court challenging the J&K Reorganisation Bill & the abrogation of Article 370. https://t.co/Sw7HI7YjZw
— ANI (@ANI) August 17, 2019
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शुक्रवार को अनुच्छेद 370 से संबंधित एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की लेकिन याचिका में खामियों चलते शीर्ष अदालत ने कहा कि अब वह बाद में सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने कोई तारीख तय नहीं की है.याचिकाकर्ता एमएल शर्मा को सीजेआई रंजन गोगोई ने याचिका में गलती होने पर फटकारा है. सीजेआई ने पूछा कि ये किस तरह की याचिका है, इसमें क्या फाइल किया गया है. याचिका लें और दूसरी याचिका दाखिल करें. याचिका पर CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच सुनवाई कर रही है.
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सीजेआई ने याचिकाकर्ता से पूछा, 'आप क्या चाहते हैं? आपने क्या फाइल किया है कुछ नहीं पता. हम आपकी याचिका तकनीकी आधार पर ही खारिज कर सकते हैं. लेकिन ऐसे मामलों में हम ये नहीं करना चाहते. इस तरह की 6 और भी याचिकाएं हैं, उन पर भी इसका असर पड़ सकता है.' सीजेआई ने कहा कि आप याचिका को वापस लें और संशोधित याचिका दाखिल करें. इस पर शर्मा ने कहा कि मैं दो दिनों में दूसरी याचिका दाखिल करूंगा.
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