पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी. (फाइल फोटो)
पुडुचेरी:
उपराज्यपाल किरण बेदी के साथ विवाद में शामिल पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने निर्वाचित सरकार की शक्तियों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यह फैसला इस केंद्र शासित प्रदेश पर भी 'पूरी तरह लागू' होता है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने चेतावनी दी कि अगर उपराज्यपाल ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार काम नहीं किया तो वह अवमानना की याचिका दायर करेंगे.
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उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'मैं फैसले का स्वागत करता हूं और यह पुडुचेरी सरकार पर भी पूरी तरह लागू होता है. पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है.' उन्होंने उम्मीद जताई कि किरण बेदी अपने तौर तरीकों को बदलेंगी. नारायणसामी ने कहा, 'जो भी काम उच्चतम न्यायालय द्वारा अब दिए गए फैसले के विरोधाभासी होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मैं खुद उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार काम करने में नाकाम रहने वालों के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करुंगा.'
VIDEO : एलजी सर्वेसर्वा नहीं, चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में अहम- सुप्रीम कोर्ट
बता दें, दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में अहम है, इसलिए मंत्री-परिषद के पास फैसले लेने का अधिकार है. पीठ ने यह भी कहा कि एलजी के पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है. संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि हर मामले में LG की सहमति जरूरी नहीं, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी.
(इनपुट : भाषा)
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उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'मैं फैसले का स्वागत करता हूं और यह पुडुचेरी सरकार पर भी पूरी तरह लागू होता है. पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है.' उन्होंने उम्मीद जताई कि किरण बेदी अपने तौर तरीकों को बदलेंगी. नारायणसामी ने कहा, 'जो भी काम उच्चतम न्यायालय द्वारा अब दिए गए फैसले के विरोधाभासी होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मैं खुद उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार काम करने में नाकाम रहने वालों के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करुंगा.'
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बता दें, दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में अहम है, इसलिए मंत्री-परिषद के पास फैसले लेने का अधिकार है. पीठ ने यह भी कहा कि एलजी के पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है. संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि हर मामले में LG की सहमति जरूरी नहीं, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी.
(इनपुट : भाषा)
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