
नई दिल्ली:
गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि मोबाइल के इस्तेमाल से हालात खराब, ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने की जरूरत है. मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले सिर्फ जुर्माना देकर छूट जाते हैं जबकि इसकी वजह से सड़कों पर लोगों की जान जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लापरवाही से वाहन चलाने पर सख्त कानून बनना चाहिए. इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी. लापरवाही से वाहन चलाने से मौत होने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (A) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कानून की वकालत की थी.
कोर्ट ने इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को पेश होने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पहले भी जजमेंट दे चुके हैं कि ऐसे मामलों में सख्त कानूनी प्रावधान होने चाहिए. लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया.दरअसल 304(A) के तहत दो साल तक की सजा का प्रावधान है और आरोपी को थाने से ही जमानत मिल जाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लापरवाही से वाहन चलाने पर सख्त कानून बनना चाहिए. इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी. लापरवाही से वाहन चलाने से मौत होने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (A) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कानून की वकालत की थी.
कोर्ट ने इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को पेश होने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पहले भी जजमेंट दे चुके हैं कि ऐसे मामलों में सख्त कानूनी प्रावधान होने चाहिए. लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया.दरअसल 304(A) के तहत दो साल तक की सजा का प्रावधान है और आरोपी को थाने से ही जमानत मिल जाती है.
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