आज से पहले भी राबड़ी देवी ईडी के सामने पेश नहीं हुई थीं (फाइल फोटो)
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रेलवे होटलों के आवंटन में भ्रष्टाचार मामले में धनशोधन जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष आज बुधवार को पेश नही हुईं. उन्हें आज पेश होना था. आज पेश नहीं होने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. जांच एजेंसी ने उन्हें अब 16 अक्तूबर को पेश होने को कहा है.
यह दूसरी बार है जब राबड़ी देवी ईडी के सामने पेश नहीं हुईं है.
निदेशालय ने इस मामले में उनके पुत्र तथा बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मंगलवार को करीब नौ घंटे पूछताछ की थी. सीबीआई ने भी हाल ही में इस मामले में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के बयान दर्ज किए थे.
यह भी पढ़ें: आयकर विभाग के सामने राबड़ी देवी को याद भी नहीं रहा किसने दिए 1 करोड़ रुपये
ईडी ने कुछ समय पहले धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था. ईडी ने संप्रग सरकार में मंत्री रहे पीसी गुप्ता की पत्नी सहित कुछ अन्य लोगों से पूछताछ की थी.
प्रवर्तन निदेशालय के साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो और कर अधिकारियों का आरोप है कि 2006 में रेल मंत्री के रूप में लालू यादव ने झारखंड की राजधानी रांची और ओडिशा के पुरी में होटल चलाने के लिए एक निजी कंपनी को ठेका दिया था. इसके बदले में पटना में तीन एकड़ भूखंड बतौर रिश्वत लिया था, जहां अब एक मॉल का निर्माण किया जा रहा है.
VIDEO: सृजन घोटाले की आंच राबड़ी देवी तक?
कर अधिकारियों ने संपत्ति के प्रॉक्सी स्वामित्व को रोकने के लिए पहले से ही कठिन कानून के तहत भूमि संलग्न कर दी है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन के लिए मॉल का निर्माण रोक दिया था.
सीबीआई ने इस साल जुलाई में मामला दर्ज करने के बाद लालू यादव के घर पर छापा मारा था. आयकर विभाग जांच कर रहा है कि यादव परिवार ने संपत्ति के मालिकाना हक के खिलाफ कानून का उल्लंघन किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है. राबड़ी देवी को 29 अगस्त को इस मामले में आखिरी बार पूछताछ हुई थी.
यह दूसरी बार है जब राबड़ी देवी ईडी के सामने पेश नहीं हुईं है.
निदेशालय ने इस मामले में उनके पुत्र तथा बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मंगलवार को करीब नौ घंटे पूछताछ की थी. सीबीआई ने भी हाल ही में इस मामले में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के बयान दर्ज किए थे.
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ईडी ने कुछ समय पहले धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था. ईडी ने संप्रग सरकार में मंत्री रहे पीसी गुप्ता की पत्नी सहित कुछ अन्य लोगों से पूछताछ की थी.
प्रवर्तन निदेशालय के साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो और कर अधिकारियों का आरोप है कि 2006 में रेल मंत्री के रूप में लालू यादव ने झारखंड की राजधानी रांची और ओडिशा के पुरी में होटल चलाने के लिए एक निजी कंपनी को ठेका दिया था. इसके बदले में पटना में तीन एकड़ भूखंड बतौर रिश्वत लिया था, जहां अब एक मॉल का निर्माण किया जा रहा है.
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कर अधिकारियों ने संपत्ति के प्रॉक्सी स्वामित्व को रोकने के लिए पहले से ही कठिन कानून के तहत भूमि संलग्न कर दी है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन के लिए मॉल का निर्माण रोक दिया था.
सीबीआई ने इस साल जुलाई में मामला दर्ज करने के बाद लालू यादव के घर पर छापा मारा था. आयकर विभाग जांच कर रहा है कि यादव परिवार ने संपत्ति के मालिकाना हक के खिलाफ कानून का उल्लंघन किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है. राबड़ी देवी को 29 अगस्त को इस मामले में आखिरी बार पूछताछ हुई थी.
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