यह ख़बर 10 दिसंबर, 2014 को प्रकाशित हुई थी

हाईकोर्ट से निजी स्कूलों को बड़ी राहत, वही तय करेंगे नर्सरी एडमिशन का फॉर्मूला

नई दिल्ली:

गैर-सरकारी सहायताप्राप्त निजी स्कूलों को राहत, और दिल्ली की सरकार को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी एडमिशन के मामले में नियम तय करने के लिए स्कूलों को दिए गए अधिकार के खिलाफ अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बुधवार को उस अपील पर सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया, जो दिल्ली सरकार तथा एनजीओ ने फैसले के खिलाफ दायर की थी। अपील पर अगली सुनवाई अब 15 जनवरी, 2015 को होगी।

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हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उपराज्यपाल द्वारा जारी किए गए उन दिशानिर्देशों को खारिज करते हुए कहा था कि सरकार को नर्सरी एडमिशन के नियम बनाने का अधिकार नहीं है, और स्कूल इसके लिए नियम स्वय बना सकते हैं।