NMC बिल की रिपोर्ट संसद को सौंपी गई, ये हैं स्टैंडिंग कमेटी की सिफ़ारिशें

लगभग दो महीने बाद संसद की हेल्थ की स्टैंडिग समिति ने मंगलवार को NMC बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी है. डॉक्टर्स के हंगामे के बाद बिल को जनवरी में स्टैंडिग कमेटी को सौंप दी है.

NMC बिल की रिपोर्ट संसद को सौंपी गई, ये हैं स्टैंडिंग कमेटी की सिफ़ारिशें

नई दिल्ली:

लगभग दो महीने बाद संसद की हेल्थ की स्टैंडिग समिति ने मंगलवार को NMC बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी है. डॉक्टर्स के हंगामे के बाद बिल को जनवरी में स्टैंडिग कमेटी को सौंप दी है. डॉक्टरों का मुख्य विरोध आयूष के डॉक्टरों के लिए ब्रिज कोर्स, लाइसेंसियेट एग्ज़ाम और NMC कमिशन की गवर्निंग की नियुक्ति कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा किए जाने को लेकर था.

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स्टैंडिंग कमेटी की सिफ़ारिशें :-
ब्रिज कोर्स पर :-

ब्रिज कोर्स को मेंडेटरी नहीं किया जा सकता, ये फ़ैसला राज्य लें कि उन्हें राज्यों में डॉक्टरों की कमी कैसे पूरी करनी है , स्वास्थ्य राज्य का विषय है.

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नैशनल लाइसेंसिएट परीक्षा पर :-
इस परीक्षा को अलग से कराने की बजाय , MBBS के आख़िरी साल की परीक्षाओं के साथ कराया जाए, इस परीक्षा को राज्य कराएंगे और ये परीक्षा के आधार पर पीजी कोर्स में दाखिला नहीं दिया जा सकता.

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NMC कमिशन बॉडी पर :-
-कुल 29 सदस्य होने चाहिए , चेयरपर्सन के अलावा 6 ex officio सदस्य होने चाहिए, 9 सदस्य रजिस्टर्ड डॉक्टरों द्वारा चुने हों, 10 सदस्य राज्य और केंद्र शासित राज्यों द्वारा नामित हों और तीन पार्ट टाइम सदस्य होंगे.
- सभी डॉक्टरों की एक साल की कंपलसरी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए.
- सरकारी कॉलेजों में पढ़कर विदेश जाकर काम करने वोले डॉक्टरों को कम से कम एक साल भारत में काम करना होगा क्योंकि उनकी पढ़ाई टैक्सपेयर्ल के पैसों से हुई है.
- NMC कमिशन के जितने भी सदस्य हैं उन्हें अपने और अपने संबंधियों की आय और संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा ।


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