पाकिस्तानी सिंगर अदनान सामी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
पाकिस्तानी सिंगर अदनान सामी को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, नागरिकता का यह फैसला एक जनवरी 2016 से लागू होगा।
इससे पहले 43 साल के इस सिंगर के दो साल पहले किए गए नागरिकता के अनुरोध को खारिज कर दिया था। उन्होंने अपना आवेदन इस वर्ष के प्रारंभ में गृह मंत्रालय के 'फॉरेनर्स' डिवीजन को भेजा था। गौरतलब है कि लाहौर में जन्मे अदनान सबसे पहले 13 मार्च 2001 को विजिटर वीजा पर एक माह की वैधता अवधि पर भारत आए थे। यह वीजा इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग ने जारी किया था।
उनके वीजा की अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई लेकिन 27 मई 2010 को उन्हें इश्यु किए गए पासपोर्ट की अवधि 26 मई 2015 को खत्म हो गई और पाकिस्तान सरकार ने इसका नवीनीकरण नहीं किया था। इसके बाद अदनान ने मानवीय आधार पर उनके भारत में रुकने को वैधता देने के लिए भारत सरकार का रुख किया था। इस अनुरोध पर विचार के बाद गृह मंत्रालय ने इस वर्ष की शुरुआत में उन्हें अनिश्चित काल के लिए भारत में रुकने की इजाजत दे दी थी।
इससे पहले 43 साल के इस सिंगर के दो साल पहले किए गए नागरिकता के अनुरोध को खारिज कर दिया था। उन्होंने अपना आवेदन इस वर्ष के प्रारंभ में गृह मंत्रालय के 'फॉरेनर्स' डिवीजन को भेजा था। गौरतलब है कि लाहौर में जन्मे अदनान सबसे पहले 13 मार्च 2001 को विजिटर वीजा पर एक माह की वैधता अवधि पर भारत आए थे। यह वीजा इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग ने जारी किया था।
उनके वीजा की अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई लेकिन 27 मई 2010 को उन्हें इश्यु किए गए पासपोर्ट की अवधि 26 मई 2015 को खत्म हो गई और पाकिस्तान सरकार ने इसका नवीनीकरण नहीं किया था। इसके बाद अदनान ने मानवीय आधार पर उनके भारत में रुकने को वैधता देने के लिए भारत सरकार का रुख किया था। इस अनुरोध पर विचार के बाद गृह मंत्रालय ने इस वर्ष की शुरुआत में उन्हें अनिश्चित काल के लिए भारत में रुकने की इजाजत दे दी थी।
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