NGT ने मरीजों के लिए एंबुलेंसों के पंजीकरण को दी मंजूरी

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने एम्स की ओर से 10 वर्ष से पुराने वाहनों को नष्ट करने का आश्वासन मिलने के बाद उसे यह राहत दी है.

NGT ने मरीजों के लिए एंबुलेंसों के पंजीकरण को दी मंजूरी

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एम्स के मरीजों को लाने ले जाने के लिए ऐसे चार डीजल एंबुलेंस के पंजीकरण को मंजूरी दी है जो कि बीएस-चार उत्सर्जन नियम को पूरा करते हैं. एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने एम्स की ओर से 10 वर्ष से पुराने वाहनों को नष्ट करने का आश्वासन मिलने के बाद उसे यह राहत दी है.

हालांकि अधिकरण ने यह स्पष्ट किया कि एंबुलेंस का इस्तेमाल केवल मरीजों को लाने लेजाने में ही किया जाए, किसी अन्य काम के लिए नहीं. पीठ ने कहा, ''अधिकारी की ओर से यह कहा गया है कि ये एंबुलेंस बीएस-चार नियम को पूरा करती हैं. इसलिए पंजीकरण अधिकारियों के समक्ष इसके साक्ष्य पेश किए जाने चाहिए और इन नियमों को पूरा करने पर कानून के तहत वाहनों का पंजीकरण और उन्हें चलने की अनुमति दी जानी चाहिए.''

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गौरतलब है कि अधिकरण ने नए डीजल वाहनों के पंजीकरण तथा 10 वर्ष पुराने वाहनों के दोबारा पंजीकरण पर पिछले वर्ष रोक लगा दी थी जिसके बाद एम्स ने नए वाहनों के पंजीकरण के लिए अधिकरण के समक्ष अपील की थी. बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दो हजार सीसी इंजन क्षमता वाली डीजल एसयूवी और कारों के पंजीकरण पर रोक लगा दी थी.

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बोर्ड ने कहा कि इस वजह से परिवहन विभाग नए वाहनों का पंजीकरण नहीं कर रहा है साथ ही पुराने वाहनों का पुन: पंजीकरण नहीं कर रहा है. अधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी के डीजल कार मालिकों को झटका देते हुए दिल्ली सरकार को डीजल से चलने वाले 10 साल से ज्यादा पुराने सभी वाहनों के पंजीकरण रद्द करने के आदेश दिए थे. बाद में अधिकरण ने स्पष्ट किया था कि पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण क्रमवार तरीके से रद्द किया जाएगा.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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