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This Article is From Apr 13, 2017

कोर्ट ने माया कोडनानी को दंगा मामले में विटनेस के तौर पर अमित शाह को बुलाने की अनुमति दी

कोर्ट ने माया कोडनानी को दंगा मामले में विटनेस के तौर पर अमित शाह को बुलाने की अनुमति दी
अहमदाबाद: वर्ष 2002 में हुए नरोदा पाटिया नरसंहार मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने पूर्व भाजपा विधायक माया कोडनानी की उस याचिका को बुधवार को यहां मंजूरी दे दी जिसमें उन्होंने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और 13 अन्य को बचाव पक्ष के गवाहों के तौर पर बुलाने की अनुमति मांगी है ताकि यह साबित किया जा सके कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थीं.  न्यायाधीश पी बी देसाई ने कहा कि इन गवाहों को "सुनवाई के उचित एवं प्रासंगिक चरणों" पर समन जारी किए जाने चाहिए.

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि "यदि कुछ गवाहों की गवाही के दोहराए जाने की संभावना हो तो बाद के चरण में उन्हें नहीं बुलाने का भी विकल्प है लेकिन (अभियोजन पक्ष द्वारा) कोई आपत्ति नहीं जताए जाने पर और बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ करने के आरोपी के अधिकारी को पहचानते हुए, मेरा मानना है कि गवाहों की इस संख्या से पूछताछ किया जाना न तो अनुचित है और न ही असंगत." नरोदा पाटिया दंगा मामले में कोडनानी को 28 साल कारावास की सजा सुनाई गई है और वह अभी जमानत पर रिहा है. इससे पहले, मार्च माह के अंतिम दिन हुई सुनवाई में  गोधरा दंगा मामले में अमित शाह समेत 14 लोगों से पूछताछ के लिए माया कोडनानी ने स्पेशल कोर्ट में गुहार लगाई थी.    

गौरतलब है कि गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों के दौरान अहमदाबाद में स्थित नरोदा पाटिया इलाके में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी. 28 फरवरी 2002 को हुए दंगे में 33 लोग घायल भी हुए थे. यह घटना 27 फरवरी, 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जलाए जाने के एक दिन बाद हुई थी. विश्व हिन्दू परिषद ने 28 फरवरी, 2002 को बंद का आह्वान किया था. इसी दौरान नरोदा पटिया इलाके में उग्र भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया था.



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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