फाइल फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार से उच्चतम न्यायालय के लिए एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड और जिरह करने वाले वकील के पैनल नियुक्त करने की अधिसूचना तत्काल वापस लेने के लिए कहा है। उप राज्यपाल के इस कदम से केंद्र और आप सरकार के बीच एक और टकराव शुरू हो सकता है।
अरविंद केजरीवाल सरकार की अधिसूचना को गृह मंत्रालय द्वारा 'अवैध' घोषित किए जाने के बाद उपराज्यपाल ने यह आदेश दिया है। सरकार को लिखे एक पत्र में जंग ने उच्चतम न्यायालय के लिए एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड और जिरह करने वाले वकील के पैनल नियुक्त करने की अधिसूचना तत्काल वापस लेने के लिए कहा है क्योंकि इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
उप राज्यपाल कार्यालय ने आप सरकार से इस संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश का पालन करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि आप सरकार ने गत दिसंबर में उच्चतम न्यायालय के लिए तीन 'एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड' और जिरह करने वाले 12 वकीलों का पैनल नियुक्त करने का आदेश दिया था।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
अरविंद केजरीवाल सरकार की अधिसूचना को गृह मंत्रालय द्वारा 'अवैध' घोषित किए जाने के बाद उपराज्यपाल ने यह आदेश दिया है। सरकार को लिखे एक पत्र में जंग ने उच्चतम न्यायालय के लिए एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड और जिरह करने वाले वकील के पैनल नियुक्त करने की अधिसूचना तत्काल वापस लेने के लिए कहा है क्योंकि इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
उप राज्यपाल कार्यालय ने आप सरकार से इस संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश का पालन करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि आप सरकार ने गत दिसंबर में उच्चतम न्यायालय के लिए तीन 'एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड' और जिरह करने वाले 12 वकीलों का पैनल नियुक्त करने का आदेश दिया था।
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