शाहरुख खान के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

फाइल फोटो

मुंबई:

अभिनेता शाहरुख खान है कि विवाद उनका पीछा ही नहीं छोड़ता। उनके बंगले मन्नत से लगकर बने अवैध रैंप का विवाद अभी थमा ही था कि तीन साल पुराना एक झगड़ा फिर ताजा हो उठा है।

वकील आभा सिंह ने दावा किया है कि महाराष्ट्र बाल आयोग ने वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल की एक मैच के दौरान हुए झगड़े के संदर्भ में शाहरुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आभा सिंह के मुताबिक, आयोग ने माना कि शाहरुख खान ने जिस तरह से सार्वजनिक जगह पर छोटे बच्चों के सामने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, उसका बच्चों के मन पर विपरित असर पड़ सकता है। इसलिए शाहरुख के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के साथ ही जुवेनाइल जस्टीस कानून के तहत भी मामला दर्ज होना चाहिए।

आभा सिंह के मुताबिक शाहरुख ने उस दिन एसीपी को भी धक्का दिया था। बावजूद उसके मुंबई पुलिस ने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की। इसकी जांच करने का आदेश भी आयोग ने दिया है।

हालांकि स्टेडियम में हुए उस झगड़े के बाद बीसीसीआई ने शाहरुख खान के स्टेडियम में प्रवेश पर पांच साल के लिए पाबंदी लगा दी थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया।

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अब आयोग के आदेश के बाद सालों पुराना मामला एक बार फिर सुर्खियों मे आ गया है। हालांकि विशेष सरकारी वकील पीडी घरत का कहना है कि आयोग के इस आदेश पर कितना अमल हो पाएगा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आयोग किसी मामले की जांच की सिफारिश कर सकती है, लेकिन सीधे एफआईआर दर्ज का आदेश नहीं दे सकती।