विज्ञापन
This Article is From Jul 20, 2014

राष्ट्रपति ने निठारी हत्याकांड के दोषी और पांच अन्य की दया याचिका खारिज की

नई दिल्ली:

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सनसनीखेज निठारी हत्या और दुष्कर्म मामलों के दोषी सुरेंद्र कोली समेत मौत की सजा पाए छह अपराधियों की दया याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि कोली के अतिरिक्त महाराष्ट्र की रेणुकाबाई और सीमा, महाराष्ट्र के ही राजेंद्र प्रह्लादराव वासनिक, मध्य प्रदेश के जगदीश और असम के होलीराम बोरदोलोई की दया याचिकाओं को गृह मंत्रालय की सिफारिशों के बाद राष्ट्रपति ने नामंजूर कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में नोएडा के निठारी गांव में बच्चों से बलात्कार के बाद उनकी नृशंस तरीके से हत्या करने वाले 42 वर्षीय कोली को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही ठहराया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2011 में इसकी पुष्टि की थी।

पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाले इस मामले में कोली को वर्ष 2005 से 2006 के बीच निठारी में अपने नियोक्ता और कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर के आवास पर बच्चों के साथ एक के बाद एक दुष्कर्म करने और उनकी नृशंस तरीके से हत्या करने का दोषी पाया गया था। कई लापता बच्चों के अवशेष इस मकान के पास से बरामद किए गए थे।

कोली के खिलाफ 16 मामले दाखिल किए गए थे जिनमें से उसे अभी तक चार मामलों में मौत की सजा दी गई है और बाकी मामले अभी विचाराधीन हैं।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, निठारी कांड, सुरेंद्र कोली, दया याचिका, President Pranab Mukerjee, Nithari Case, Surendra Koli, Mercy Plea
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com