कुलभूषण जाधव मामले Kulbhushan Jadhav Case) में पाकिस्तान (Pakistan) ने नया पैंतरा चला है. पाकिस्तान सरकार ने जाधव को वकील (Consular Access) देने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका में कहा कि भारत सरकार की मदद के बिना जाधव वकील नहीं कर सकता. ये भी कहा कि जाधव ने अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशन (Review Petition) दाख़िल करने से इंकार कर दिया है.
पाकिस्तान की जेल में बंद भारत के रिटायर्ड नेवी अफसर कुलभूषण जाधव के काउंसुलर एक्सेस को लेकर हाल ही में भारत सरकार के पाकिस्तान से बात करने की खबर आई थी. सूत्रों के हवाले से कहा गया कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से कहा है कि कुलभूषण जाधव के मामले में बिना किसी बाधा के काउंसुलर एक्सेस दें.
भारत कहता रहा है कि जाधव के मामले पर पाकिस्तान लगातार दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है. वह अंतरराष्ट्रीय अदालत के निर्देशों का बिल्कुल पालन नहीं कर रहा है. दूसरे काउंसुलर एक्सेस के दौरान भय, दबाव और प्रताड़ना के ज़रिए जाधव को याचिका पर दस्तखत नहीं करने दिया गया.
बता दें कि भारत की मांग रही है कि जाधव से भारत के दो अधिकारियों को मिलने दिया जाए. बातचीत की भाषा अंग्रेज़ी न तय की जाए और वकील भी पाकिस्तान से बाहर का करने दिया जाए. पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ही दावा किया था कि रिव्यू पिटीशन फ़ाइल करने की पेशकश कुलभूषण जाधव ने ठुकरा दी है और वे अपनी दया याचिका पर ही ज़ोर देना चाहते हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं