अहमदाबाद:
गुजरात हाईकोर्ट ने एडीजीपी पीपी पांडे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इशरत जहां फर्जी मुठभेड मामले में अपने खिलाफ दायर शिकायत को रद्द करने की मांग की थी।
दरअसल, पांडे इस मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद से ही फरार हैं और निचली अदालत उन्हें भगोड़ा तक घोषित कर चुकी है। इस मामले में सीबीआई का दावा है कि पीपी पांडे ही इस एनकाउंटर के मास्टर माइंड थे।
दरअसल, पांडे इस मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद से ही फरार हैं और निचली अदालत उन्हें भगोड़ा तक घोषित कर चुकी है। इस मामले में सीबीआई का दावा है कि पीपी पांडे ही इस एनकाउंटर के मास्टर माइंड थे।
पूरी स्टोरी पढ़ें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
इशरत जहां, पीपी पांडे, इशरत जहां केस, Ishrat Jahan, Ishrat Jahan Case, PP Pande