फाइल फोटो
नई दिल्ली:
पणजी की एक अदालत ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास की तलाशी के लिए बुधवार को एक वारंट जारी किया, ताकि गोवा के पूर्व मंत्री फ्रांसिस्को ‘मिकी’ पचेको का पता लगाया जा सके।
पचेको साल 2006 के हमला मामले में अपनी दोषसिद्धि के बाद से पिछले एक पखवाड़े से कथित तौर पर फरार हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉस्को रॉबर्ट्स ने पर्रिकर के 10, अकबर रोड स्थित आवास की तलाशी लेने को कहा। साथ ही अदालत ने पचेको के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के तामील की मियाद सोमवार तक बढ़ा दी।
सामाजिक कार्यकर्ता और वकील एयरेस रोड्रिग्ज ने कहा, ‘आदेश में पर्रिकर के नाम का उल्लेख नहीं है लेकिन पता उनका ही है।’ रोड्रिग्ज ने पचेको का पता लगाने में पुलिस के विलंब करने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत का आदेश तब आया जब रोड्रिग्ज ने अदालत से कहा कि इस बात की सूचना है कि पचेको 10, अकबर रोड में छिपे हैं।
गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने कहा कि वह अदालत के आदेश को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा, ‘हम अदालत के आदेश को चुनौती देंगे जिसने पर्रिकर के आवास की तलाशी लेने का आदेश दिया है।’ उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर महाधिवक्ता की राय मांगी गई है।
अदालत ने कोलवा पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पचेको को भगोड़ा घोषित करने की मांग की गई थी और इसके बदले में नया गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जिसे 27 अप्रैल तक तामील किया जाना है।
पचेको साल 2006 के हमला मामले में अपनी दोषसिद्धि के बाद से पिछले एक पखवाड़े से कथित तौर पर फरार हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉस्को रॉबर्ट्स ने पर्रिकर के 10, अकबर रोड स्थित आवास की तलाशी लेने को कहा। साथ ही अदालत ने पचेको के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के तामील की मियाद सोमवार तक बढ़ा दी।
सामाजिक कार्यकर्ता और वकील एयरेस रोड्रिग्ज ने कहा, ‘आदेश में पर्रिकर के नाम का उल्लेख नहीं है लेकिन पता उनका ही है।’ रोड्रिग्ज ने पचेको का पता लगाने में पुलिस के विलंब करने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत का आदेश तब आया जब रोड्रिग्ज ने अदालत से कहा कि इस बात की सूचना है कि पचेको 10, अकबर रोड में छिपे हैं।
गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने कहा कि वह अदालत के आदेश को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा, ‘हम अदालत के आदेश को चुनौती देंगे जिसने पर्रिकर के आवास की तलाशी लेने का आदेश दिया है।’ उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर महाधिवक्ता की राय मांगी गई है।
अदालत ने कोलवा पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पचेको को भगोड़ा घोषित करने की मांग की गई थी और इसके बदले में नया गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जिसे 27 अप्रैल तक तामील किया जाना है।
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