राजस्थान उच्च न्यायालय ने दारा सिंह फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपियों से ‘अलग’ व्यवहार करने पर सीबीआई की आज निंदा की। अदालत ने कहा कि सीबीआई के उद्देश्य से समझौता कर लिया गया है और यह इसे 'बंद' करने का सही समय है।
जयपुर:
राजस्थान उच्च न्यायालय ने दारा सिंह फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपियों से ‘अलग’ व्यवहार करने पर सीबीआई की आज निंदा की। अदालत ने कहा कि सीबीआई के उद्देश्य से समझौता कर लिया गया है और यह इसे 'बंद' करने का सही समय है।
इस फर्जी मुठभेड़ मामले में एक डीआईजी और भाजपा के एक विधायक आरोपी हैं।
न्यायमूर्ति महेश चंद्र शर्मा ने कहा, 'ऐसा लगता है कि इसी मामले में आरोपियों से सीबीआई द्वारा अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है।' न्यायमूर्ति ने कहा कि आप लोग आरोपी को सलाम करते हैं, उन्हें चाय और काफी का प्रस्ताव देते हैं और उन्हें न्यायिक हिरासत में सलाखों के पीछे भेजते हैं जबकि यही सीबीआई इसी मामले में अधिकतम समयावधि के लिए अन्य आरोपियों की पुलिस हिरासत लेती है।
इस फर्जी मुठभेड़ मामले में एक डीआईजी और भाजपा के एक विधायक आरोपी हैं।
न्यायमूर्ति महेश चंद्र शर्मा ने कहा, 'ऐसा लगता है कि इसी मामले में आरोपियों से सीबीआई द्वारा अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है।' न्यायमूर्ति ने कहा कि आप लोग आरोपी को सलाम करते हैं, उन्हें चाय और काफी का प्रस्ताव देते हैं और उन्हें न्यायिक हिरासत में सलाखों के पीछे भेजते हैं जबकि यही सीबीआई इसी मामले में अधिकतम समयावधि के लिए अन्य आरोपियों की पुलिस हिरासत लेती है।
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