जयपुर:
राजस्थान हाईकोर्ट ने वसुंधरा सरकार के नए पंचायत अध्यादेश के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है हालांकि कोर्ट ने इस मामले में जल्दबाज़ी में फ़ैसला लेने को लेकर सरकार को फटकार भी लगाई है।
कोर्ट ने कहा है कि वह चुनाव प्रक्रिया में दखल देना नहीं चाहता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार करते हुए याचिककर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस अध्यादेश के कारण राज्य की 94 फीसदी ग्रामीण महिलाएं सरपंच या पंचायत समिति का चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि वह 8वीं पास नहीं हैं।