खेती करने के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आ सकता है गुरमीत राम रहीम, जेल अधीक्षक ने लिखी चिट्ठी

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने 42 दिन की पैरोल मांगी, जेल अधीक्षक ने जिला प्रशासन को उसके पक्ष में रिपोर्ट दी

खास बातें

  • हरियाणा के मंत्री केएल पंवार ने भी कहा- दो साल बाद पैरोल का हकदार
  • गुरमीत दो बलात्कार और पत्रकार की हत्या के मामलों में दोषी
  • गुरमीत का जेल में व्यवहार ठीक, किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया
नई दिल्ली:

जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आ सकता है. गुरमीत की तरफ से 42 दिन की पैरोल की अर्ज़ी दाखिल किए जाने के बाद जेल अधीक्षक ने सिरसा जिला प्रशासन को खत लिखा है. जेल अधीक्षक ने गुरमीत राम रहीम के पक्ष में रिपोर्ट दी है.

हरियाणा सरकार के मंत्री केएल पंवार ने भी कहा है कि सभी दोषियों को दो साल बाद पैरोल का हकदार माना जाता है. अगर किसी दोषी का जेल में अच्छा आचरण होता है, तो जेल प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर कमिश्नर अंतिम फैसला लेते हैं.

अधिकारियों  के अनुसार जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने हरियाणा के सिरसा में अपने खेतों में खेती करने के लिए एक महीने से अधिक समय की पैरोल मांगी है. 51 साल का गुरमीत बलात्कार के दो मामलों और पत्रकार की हत्या में दोषी ठहराए जाने के बाद से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है.

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गुरमीत की ओर से 42 दिन की पैरोल की अर्जी दाखिल किए जाने के बाद जेल अधीक्षक ने सिरसा जिला प्रशासन को पत्र लिखा है. 18 जून को लिखे गए पत्र में अधिकारियों ने यह बताने के लिए कहा है कि गुरमीत की पैरोल पर रिहाई संभव है या नहीं.

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जेल अधीक्षक ने पत्र में उल्लेख किया है कि गुरमीत का जेल में व्यवहार ठीक है और उसने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है. जिला प्रशासन को एक रिपोर्ट रोहतक मंडल के आयुक्त को सौंपने के लिए कहा गया है. साथ ही इसकी एक प्रति जेल अधीक्षक को देने के लिए कहा है.

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सिरसा पुलिस ने पत्र मिलने के बाद राजस्व विभाग से यह जानने के लिये संपर्क किया है कि डेरा प्रमुख के पास कितनी जमीन है. सिरसा के पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार ने बताया, "हमने राजस्व विभाग से पूछा है कि उनके नाम पर कितनी जमीन है. इसकी जानकारी मिलनी अभी बाकी है."

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गुरमीत को दो महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में अगस्त 2017 में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस साल जनवरी में उसे और तीन अन्य दोषियों को एक पत्रकार की हत्या के 16 साल पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.