प्रतीकात्मक तस्वीर
                                                                                                                        - निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट ने पलटा
 - चार अगस्त को इस केस में सुनाई जाएगी सजा
 - यह घटना तीन मार्च 2002 को हुई थी
 
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
 हमें बताएं।
                                        
                                        
                                                                                अहमदाबाद: 
                                        गुजरात हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को गुरुवार को पलट दिया जिसमें गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के एक मामले में 27 आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
अदालत ने महेसाना जिले के कदी तहसील में मेदा अदराज में दो लोगों की हत्या के मामले में 27 आरोपियों में से 10 को दोषी ठहराया। न्यायमूर्ति अनंत दवे और न्यायमूर्ति बी एन करिया की पीठ चार अगस्त को सजा सुनाएगी।
महेसाना की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 14 जून 2005 को इस मामले में सभी 27 आरोपियों को बरी कर दिया था। यह घटना तीन मार्च 2002 को हुई थी।
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
                                                                        
                                    
                                अदालत ने महेसाना जिले के कदी तहसील में मेदा अदराज में दो लोगों की हत्या के मामले में 27 आरोपियों में से 10 को दोषी ठहराया। न्यायमूर्ति अनंत दवे और न्यायमूर्ति बी एन करिया की पीठ चार अगस्त को सजा सुनाएगी।
महेसाना की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 14 जून 2005 को इस मामले में सभी 27 आरोपियों को बरी कर दिया था। यह घटना तीन मार्च 2002 को हुई थी।
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं