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This Article is From Apr 27, 2014

लोकपाल के लिए आवेदन देने वालों का ब्योरा देने से सरकार का इनकार

नई दिल्ली:

भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए आवेदन करने वालों का ब्योरा देने से केंद्र ने इनकार कर दिया और इसे 'निजी' प्रकृति का बताते हुए कहा है कि इसका खुलासा नहीं किया जा सकता।

सूचना का अधिकार कानून के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने लोकपाल सर्च कमेटी के सदस्य बनने की सरकार की पेशकश स्वीकार करने या खारिज करने तथा इस बारे में हुए संवाद की प्रतियां भी मुहैया कराने से इनकार करते हुए कहा कि फाइल आसानी से उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय ने कहा कि लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून के अनुसार, संबद्ध प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा, मांगी गई सूचना को आरटीआई कानून 2005 की धारा 8 (1) (जे) के तहत छूट प्राप्त है, इसलिए पत्र में जिन व्यक्तियों का संदर्भ दिया गया है, उनके नामों का खुलासा नहीं किया जा सकता।

यह धारा ऐसी सूचना के प्रकाशन से छूट प्रदान करती है जो निजी सूचना से संबंधित है और जिसके खुलासे का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है या जो किसी व्यक्ति की निजता का अवांछित उल्लंघन करती है।

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