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This Article is From Feb 22, 2011

गोधरा कांड में बरी किए गए आरोपी जेल से रिहा

अहमदाबाद: वर्ष 2002 के गोधरा रेल कांड में बरी किए गए सभी 63 व्यक्तियों को साबरमती जेल से रिहा कर दिया गया। बचाव पक्ष के वकील इरफान पठान ने बताया, विशेष अदालत द्वारा बरी किए गए सभी 63 लोगों को साबरमती जेल से रिहा कर दिया गया है और वे गोधरा जा रहे हैं। विशेष न्यायाधीश पीआर पटेल ने गोधरा ट्रेन कांड में 31 लोगों को आपराधिक साजिश और हत्या का दोषी पाया जबकि 63 अन्य को बरी कर दिया।

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