
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:
एक दिसंबर से सभी नए चौपहिया वाहनों पर ‘फास्टैग’ उपकरण लगाना अनिवार्य होगा. यह फास्टैग वाहन विनिर्माता या उसके अधिकृत डीलर द्वारा लगाया जाएगा. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में गुरुवार को अधिसूचना जारी की. इसके अनुसार एक दिसंबर, 2017 के बाद बिकने वाले सभी चार पहिया मोटर वाहनों पर फास्टैग लगाए जाएंगे. उल्लेखनीय है कि फास्टैग एक उपकरण है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आरएफआईडी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है. इसके जरिए टोल का भुगतान प्रीपेड या सम्बद्ध बचत खाते से सीधे किया जा सकता है. इसे वाहन के अगले शीशे पर लगाया जाता है और ऐसे वाहन को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होती. इसके अनुसार केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के संबंधित खंड में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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