
नई दिल्ली:
कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की कम्पनी से सौ करोड़ रुपये की कथित उगाही के लिए गिरफ्तार किए गए जी न्यूज चैनल के दो संपादकों की जमानत याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दिया है। इन पर कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले से जुड़ी खबरें नहीं दिखाने के लिए उगाही करने का आरोप है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राजिंदर सिंह ने यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी कि जी न्यूज के प्रमुख सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया ने जमानत के लिए दी गई नई याचिका में कोई नया आधार नहीं बताया है। इससे पहले 28 नवम्बर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
अदालत ने कहा, ‘जांच प्रारंभिक चरण में है और 28 नवम्बर के बाद से तथ्यों एवं परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पहले 28 नवम्बर को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनको जमानत पर रिहा करने के लिए कोई नया आधार नहीं बताया गया है। इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है।’
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राजिंदर सिंह ने यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी कि जी न्यूज के प्रमुख सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया ने जमानत के लिए दी गई नई याचिका में कोई नया आधार नहीं बताया है। इससे पहले 28 नवम्बर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
अदालत ने कहा, ‘जांच प्रारंभिक चरण में है और 28 नवम्बर के बाद से तथ्यों एवं परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पहले 28 नवम्बर को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनको जमानत पर रिहा करने के लिए कोई नया आधार नहीं बताया गया है। इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है।’
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